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कानून व्यवस्था

विदेश से आने पर सात दिन का क्वारेंटाइन अनिवार्य

विदेश से आने पर सात दिन का क्वारेंटाइन अनिवार्य
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एबीएन सेंट्रल डेस्क। विदेश से भारत आने वालों के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत ऐसे यात्रियों को कम से कम सात दिन तक अनिवार्य रूप से होम क्वारेंटाइन में रहना होगा। यह नियम 11 जनवरी से लागू होगा और अगले आदेश तक बरकरार रहेगा। बता दें कि भारत ने 19 देशों की सूची जारी की है। इनमें यूके समेत यूरोप के सभी देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, घाना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बॉब्वे, तंजानिया, हांगकांग, इस्राइल, कांगो, इथिओपिया, कजाकिस्तान, केन्या, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया और जाम्बिया शामिल हैं। यहां से भारत आने वाले यात्रियों को कोरोना संबंधित सभी नियमों का पालन करना होगा, जिनमें फ्लाइट पकड़ने से पहले कोविड टेस्ट भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार (7 जनवरी) को नई गाइडलाइंस जारी कीं। इसके तहत बताया गया कि नई गाइडलाइंस 11 जनवरी से लागू होंगी और अगला आदेश जारी होने तक बरकरार रहेंगी। ऐसे में विदेश से आने वाले सभी मुसाफिरों को सात दिन तक अनिवार्य होम क्वारेंटाइन में रहना होगा। वहीं, 8वें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा।
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