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कल से बदल जायेंगे बैंक से संबंधित कई नियम

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कल से बदल जायेंगे बैंक से संबंधित कई नियम
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  • कल से बदल जायेगा ये नियम, जानें आपको होगा फायदा या नुकसान? बैंक ग्राहकों को भी मिली चेतावनी

एबीएन सेंट्रल डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 4 अक्टूबर से चेक क्लियरेंस सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब चेक जमा करने के बाद 2 दिन का इंतजार नहीं करना होगा। 

नया सिस्टम लागू होने के बाद चेक कुछ ही घंटों में प्रोसेस होकर खाते में आ जायेगा। यह सुविधा कंटीन्युअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम के तहत मिलेगी। इसके तहत बैंक चेक को स्कैन करेंगे और उसी दिन क्लियर कर देंगे। कई बैंकों ने इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया है।

बैंक ने ग्राहकों को दी चेतावनी

HDFC और ICICI सहित निजी बैंकों ने ग्राहकों को अलर्ट किया है कि खाते में पर्याप्त बैलेंस रखें ताकि चेक बाउंस न हो। साथ ही चेक की डिटेल्स सही भरने की भी सलाह दी गई है, वरना देरी या रिजेक्शन हो सकता है।

50,000 रुपए से ज्यादा पर पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य

50,000 रुपए से अधिक के चेक के लिए ग्राहकों को चेक जमा करने से 24 घंटे पहले बैंक को जरूरी डिटेल्स देनी होंगी। इसमें अकाउंट नंबर, चेक नंबर, तारीख, अमाउंट और बेनिफिशियरी का नाम शामिल होगा। बैंक इन डिटेल्स को चेक से मिलाकर ही पेमेंट क्लियर करेगा।

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