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झारखंड : शराब बेचने के लिए एक सितंबर से नयी उत्पाद नियमावली

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झारखंड : शराब बेचने के लिए एक सितंबर से नयी उत्पाद नियमावली
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झारखंड में 1 सितंबर से खुदरा शराब दुकानों पर लागू होगी नयी उत्पाद नियमावली 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में अब 1 सितंबर से निजी हाथों में शराब की खुदरा बिक्री का काम शिफ्ट हो जायेगा। उस दिन से झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन होगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गयी है। 

अब सवाल है कि क्या 1 सितंबर तक राज्य में शराब की सभी खुदरा दुकानें बंद रहेंगी। इसका जवाब है नहीं। अगर ऐसी बात है तो फिर ज्यादातर खुदरा शराब की दुकानें बंद क्यों हैं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए एबीएन की टीम ने झारखंड शराब व्यापारी संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल से बात की। 

1 सितंबर से इस व्यवस्था से होगी शराब की बिक्री 

सुबोध कुमार जायसवाल का कहना है कि आज से 45 दिनों के भीतर लॉटरी के जरिए निजी हाथों में शराब दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी। इससे पहले दुकानों के रेवेन्यू और टारगेट की लिस्ट तैयार होगी। उसी आधार पर आनलाइन लॉटरी होगी। उनके मुताबिक 15 अगस्त तक इस प्रक्रिया को पूरा करना है।

तबतक खुदरा दुकानों का संचालन झारखंड बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्तर से किया जायेगा। इस दौरान मैनपावर की कमी की वजह से आधी से ज्यादा दुकानों के बंद रहने की संभावना है। फिलहाल, प्लेसमेंट एजेंसियों से जुड़े स्टॉफ के जरिए जेएसबीसीएल की देखरेख में दुकानें संचालित होगी।

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