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कानून व्यवस्था

अब हर वकालतनामा पर वेलफेयर स्टांप चिपकाना होगा अनिवार्य

अब हर वकालतनामा पर वेलफेयर स्टांप चिपकाना होगा अनिवार्य
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एबीएन डेस्क, रांची। झारखंड स्टेट बार काउंसिल की बैठक गुरुवार को अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण के नेतृत्व में बार काउंसिल कार्यालय में हुई। जिसमें कई बिन्दुओं पर चर्चा हुई। बैठक में उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला, बार काउंसिल के सदस्य प्रशांत सिंह, सदस्य संजय कुमार विद्रोही समेत सभी सदस्य शामिल थे। बैठक में आपसी सहमति के बाद कई निर्णय पारित किए गए। इसमें वकालतनामा को केन्द्रीकृत करने पर निर्णय पारित हुआ। अर्थात् राज्य भर में वकालतनामा की कीमत एक समान होगी। इसके लिए एक सब-कमेटी का गठन किया जाएगा। प्रत्येक वकालतनामा पर वेलफेयर स्टांप चिपकाना अनिवार्य कर दिया गया है। स्टांप नहीं चिपकाने पर वकील एवं नोटरी पब्लिक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। दोषी पाने पर लाइसेंस भी रदद् किया जा सकता है। अध्यक्ष को सब-कमेटी गठन करने का अधिकार पास हुआ। फंड की स्थिति बेहतर रहने पर पेंशन सात हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने पर सहमति बनी। एडवोकेट क्लर्क स्टांप का बार काउंसिल से मंजूरी मिल गयी है। राज्य सरकार के निर्णय में देरी हो सकती। इसको देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पूरे राज्य में प्रारंभ किया जाएगा। स्टेट बार काउंसिल बिल्डिंग का निर्माण जल्द से जल्द कराने पर निर्णय लिया गया। पेंशन, स्टाइपेन एवं डेथ क्लेम का आवेदन का सत्यापन स्टेट बार काउंसिल करेगा। इसके लिए 30 दिनों की समय सीमा निर्धारण किया गया है। सत्यापन के बाद आवेदन को ट्रस्टी कमेटी के पास भुगतान के लिए भेजा जाएगा।
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