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जेपीएससी प्रथम घोटाले में 10 आरोपियों का बेल रिजेक्ट

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जेपीएससी प्रथम घोटाले में 10 आरोपियों का बेल रिजेक्ट
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  • जेपीएससी प्रथम सिविल घोटाले के अब तक 10 आरोपियों को अग्रिम राहत देने से कोर्ट ने किया इनकार, याचिका खारिज 

टीम एबीएन, रांची। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के चार्जशीटेड 10 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट से झटका लगा है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने इन आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है।अदालत ने हरिबंश पंडित, योगेंद्र प्रसाद, प्रवीण रोहित कुजूर एवं बिजय कुमार को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। 

आरोपियों ने पिछले दिनों अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। वहीं अजय सिंह बड़ाईक की याचिका पर सुनवाई पश्चात अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत अपना सुरक्षित आदेश 28 फरवरी को सुनायेगी। जबकि सीमा सिंह एवं मोहन लाल मरांडी की याचिका पर मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। 

इससे पूर्व अरविंद कुमार लाल, लखीराम बास्की, संजय पांडे, अंजना दास एवं साधना जयपुरिया की याचिका खारिज कर चुकी है। मामले में अब तक 32 आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इसमें से 10 आरोपियों की याचिका खारिज हो चुकी है। बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।

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