Breaking
ताज़ा समाचार लोड हो रहा है...
कानून व्यवस्था

आईएएस पूजा सिंघल को विभाग मिलेगा या नहीं, फैसला 21 को

शेयर करें: WhatsApp Facebook X
आईएएस पूजा सिंघल को विभाग मिलेगा या नहीं, फैसला 21 को
विज्ञापन

आईएएस पूजा सिंघल को विभाग नहीं दिए जाने के ईडी के आवेदन पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित 

टीम एबीएन, रांची। सिविल कोर्ट स्थित पीएमएलए कोर्ट में सोमवार को मनरेगा घोटाले से प्राप्त अवैध कमाई की राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहीं आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के निलंबन वापस के बाद ईडी ने उनको कोई विभाग नहीं दिये जाने के आवेदन सुनवाई हुई। 

ईडी की ओर से दिया गया आवेदन पर पूजा सिंघल के वकील ने जवाब दाखिल किया। दाखिल जवाब पर ईडी के वकील ने बहस की। बहस पूरी होने के बाद पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पूजा सिंघल ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश 21 फरवरी को सुनायेगी। 

ईडी ने अपने आवेदन में कहा कि पूजा सिंघल आपराधिक मुकदमा का सामना कर रही है। ऐसे में निलंबन से मुक्ति के बाद उनकी पोस्टिंग की जाती है तो सुनवाई प्रभावित हो सकती है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया है। 

मालूम हो कि पूजा सिंघल को नए कानून बीएनएसएस के तहत बीते 7 दिसंबर को पीएमएलए कोर्ट ने जमानत की सुविधा दी थी। जेल से निकलने के बाद राज्य सरकार ने ढाई साल से अधिक समय से निलंबित चल पूजा सिंघल का निलंबन वापस ले ली। इसके बाद उन्होंने कार्मिक विभाग में योगदान दिया है।

विज्ञापन

abnnews24

सच तो सामने आकर रहेगा

टीम एबीएन न्यूज़ 24 अपने सभी पाठकों और प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और विश्वास के लिए धन्यवाद।

विज्ञापन

© 2026 ABN News 24. All Rights Reserved.

कुल पाठक (Total Visitors): 35,596