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कानून व्यवस्था

झारखंड : एक अधिकारी आरोपमुक्त, एक के वेतन वृद्धि पर रोक

झारखंड : एक अधिकारी आरोपमुक्त, एक के वेतन वृद्धि पर रोक
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टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रभात भूषण सिंह को आरोप मुक्त किया है। वहीं कुमुदिनी टुडू को दो वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया है। प्रभात भूषण सिंह, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-236/20) को आरोप मुक्त किया है। 

कुमुदिनी टुडू, झा0प्र0से0(कोटि क्रमांक-35/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से 02(दो) वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया जाता है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में संकल्प जारी किया है।

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