Breaking
ताज़ा समाचार लोड हो रहा है...
कानून व्यवस्था

डायन बताकर जानलेवा हमला करने वाली महिला आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

शेयर करें: WhatsApp Facebook X
डायन बताकर जानलेवा हमला करने वाली महिला आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत
विज्ञापन

टीम एबीएन, रांची।  सोनाहातु थाना क्षेत्र अंतर्गत लान्दुपडीह गांव में डायन कहकर पत्थर से कुचल कर जानलेवा हमला करने वाली महिला करूणा देवी पति फणिभूषण महतो की अग्रिम जमानत याचिका आज न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत ने खारिज कर दी। 

उल्लेखनीय है कि पिछले 27 मई को लान्दुपडीह गांव की एक विधवा वृद्ध महिला करुणा देवी पति चित्तरंजन महतो को घर के पीछे गोबर लीपने के दौरान गांव की ही करूणा देवी पति फणिभूषण महतो ने गाली गलौज करते हुए पत्थर से सिर और चेहरा में कुचल कर बुरी तरह से घायल कर दिया था। 

इस संबंध में वृद्ध महिला के पुत्र बिपिन बिहारी महतो ने सोनाहातु थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मृत्युंजय प्रसाद ने आरोपी महिला की अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया।

विज्ञापन

abnnews24

सच तो सामने आकर रहेगा

टीम एबीएन न्यूज़ 24 अपने सभी पाठकों और प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और विश्वास के लिए धन्यवाद।

विज्ञापन

© 2026 ABN News 24. All Rights Reserved.

कुल पाठक (Total Visitors): 50,553