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1 जुलाई को अर्हता तिथि मानते हुए 18 वर्ष पूरे करने वाले नये मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ें : सीईओ

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1 जुलाई को अर्हता तिथि मानते हुए 18 वर्ष पूरे करने वाले नये मतदाताओं को मतदाता सूची  से जोड़ें : सीईओ
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भारत निर्वाचन आयोग ने 20 अगस्त को अद्यतन मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि की निर्धारित 

मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य ससमय दक्षता से पूर्ण करें पदाधिकारी 

टीम एबीएन, रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर प्राप्त निर्देशों के आलोक में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों एवं उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। 

उन्होंने सभी जिलों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का कार्य पूरी दक्षता के साथ ससमय सम्पन्न कराने के निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिये। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जून से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का कार्य प्रारंभ करने के निर्देश प्राप्त हैं। 

इस दौरान सभी बीएलओ को मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य करना है। इस दौरान 1 जुलाई को अर्हता तिथि मानते हुए 18 वर्ष पूरे करने वाले नए मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने का कार्य करना है साथ ही शिफ्टेड, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं का सत्यापन करते हुए मतदाता सूची से उनका विलोपन नियमानुसार सुनिश्चित करना है।  

इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी बीएलओ को रंगीन मतदाता सूची दी गयी है, उस सूची से मिलान करते हुए पुराने लेमिनेटेड कार्ड को बदलने का कार्य किया जाना है, इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाना है कि नए सूची में यदि किसी का फोटो साफ नहीं दिख रहा तो वैसे कार्ड को भी बदलना है।  

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार 1 जुलाई तक उक्त कार्य के साथ साथ 1500 से अधिक मतदाता संख्या वाले मतदान केंद्रों की सूची समर्पित करें ताकि आवश्यकतानुसार नये मतदान केंद्रों की जरूरत का निर्णय ससमय किया जा सके। 

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में 500 से अधिक मतदाता वाले हॉउसिंग सोसाईटीज में सोसाइटी के अंदर ही मतदान केंद्र बनाने का निर्देश पहले ही जारी है, इस बाबत सभी संबंधित सोसाईटी एवं उस हेतु चयनित मतदान केंद्र की सूची भी ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से भी अपील की कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है अथवा किसी प्रकार के सुधार कराने हैं। वे अविलंब आनलाइन माध्यम से अथवा अपने बीएलओ से मिलकर अपना आवेदन समर्पित कर दें जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। 

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नेहा अरोड़ा, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, ओएसडी गीता चौबे, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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