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कोडरमा : दुष्कर्म के दोषी को 16 वर्ष सश्रम कारावास

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कोडरमा : दुष्कर्म के दोषी को 16 वर्ष सश्रम  कारावास
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  • अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की आदालत ने सुनायी सजा, 5000 रुपये जुर्माना भी लगाया 
  • जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी 
  • अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए आरोप गठन के करीब डेढ़ माह के अंदर सुनायी सजा 

टीम एबीएन, कोडरमा। डोमचांच थाना कांड संख्या 13/ 2024 एसटी 52/ 2024 लकड़ी चुनने गयी बिरहोरीन महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किये जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को आरोपी  संजय बिरहोर, उम्र  40 वर्ष, पिता मंगर विरहोर, ग्राम - जिओरायडीह, थाना- डोमचांच,जिला कोडरमा,, निवासी को आईपीसी की धारा 376 (2)(एन) का दोषी पाते हुए 16 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 5000 रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

क्या है मामला 

मुक्तभोगी महिला ने थाना को दिये आवेदन में कहा था कि 2 फरवरी 2024 को समय करीब 10 बजे मैं अपने गांव के दो अन्य वीरहोरीन के साथ चंदन चूल्हा जंगल में  बकरी चराने गयी थी। जब हम लोग घर वापस आ रहे थे तब वह उन दोनों विरहोरीन के पीछे आ रही थी। इसी दौरान कोई मेरे पीछे से आकर मेरा मुंह दबा दिया। जब पीछे देखी तो मेरे ही गांव का संजय विरहोर पिता मंगल बिरहोर, मेरा मुंह दबाकर पकड़े हुए हैं। 

संजय विरहोर मुझे घसीट कर जंगल में एक पेड़ के पास ले गया और साड़ी फाड़ दिया और रस्सी से मुझे पेड़ में बांध दिया और जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया। वह पुन: मुझे वहां से घसीट कर पश्चिम दिशा में दूर ले जाकर जमीन में पटक दिया तथा दोबारा वहां मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। फिर मैं संध्या में किसी तरह छुड़ाकर भाग कर गांव आयी और गांव के लोगों को बतायी। गांव के रात्रि करीब 9 बजे संजय को पकड़ कर ग्रामीण महिलाओं ने बंद कर रखा और पुलिस को सौंप दिया। भुक्तभोगी महिला ने पुलिस से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। 

अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक पीपी ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से  एलएडीसीएस की अधिवक्ता किरण कुमारी ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।

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