अर्जुन मुंडा पर पूर्व में लगाए गए 125000 के जुर्माना को उच्च न्यायालय ने माफ किया
टीम एबीएन, रांची। झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका में त्रुटि दूर किये बिना सुनवाई के लिए मेंशन करने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर पूर्व में लगाये गये 125000 के जुमार्ने को आज न्यायालय ने माफ कर दिया।
प्रार्थी की ओर से आज अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने श्री मुंडा पर लगाये गये जुर्माना की राशि माफ करने का आग्रह उच्च न्यायालय से किया था। जिसे न्यायालय ने मान लिया। वहीं न्यायालय ने रांची में भाजपा के सचिवालय मार्च मामले में धुर्वा थाने में दर्ज एफआईआर मामले में अर्जुन मुंडा सहित 27 आरोपियों पर पीड़क कार्रवाई पर रोक 25 जुलाई तक जारी रखी है।