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वोटर आइडी नहीं होने के बावजूद ऐसे दे सकेंगे वोट

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वोटर आइडी नहीं होने के बावजूद ऐसे दे सकेंगे वोट
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  • चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन
  • देश में लोक सभा चुनाव 19 अप्रैल से सात चरणों में होंगे। 4 जून को चुनाव परिणाम की घोषणा होगी

एबीएन सेंट्रल डेस्क। देश में लोक सभा चुनाव 19 अप्रैल से सात चरणों में होंगे। 4 जून को चुनाव परिणाम की घोषणा होगी। अगर आप एक वास्तविक मतदाता है और किसी कारण से आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं। 

पिछले महीने जारी एक आदेश में, चुनाव आयोग ने कहा कि जो मतदाता अपना वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना होगा।

दिखाना होगा इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट
अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो अपना वोट डालने के लिए चुनाव अधिकारी को आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड में से कोई एक दिखाना होगा।

इसके अलावा भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकारों या कर्मचारियों को जारी किये गये फोटो के साथ सेवा आई-कार्ड, सांसदों, विधायकों और जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र, और सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अद्वितीय विकलांगता आई-कार्ड भी स्वीकार किये जायेंगे।

  • स्पेलिंग की गलतियों पर ध्यान न दें अधिकारी : चुनाव आयोग

कोई भी वास्तविक मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारियों से कहा है कि वे लिपिकीय या वर्तनी संबंधी त्रुटियों को नजरअंदाज करें, बशर्ते मतदाता की पहचान वोटर आई-कार्ड के माध्यम से स्थापित की जा सके।

इसमें यह भी कहा गया है कि किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड को पहचान के लिए स्वीकार किया जायेगा, बशर्ते कि वोटर का नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में हो जहां वह आया है।

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