टीम एबीएन, रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के हर्मेंद्र पासवान हत्याकांड के आरोपी वासुदेव तुरी को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। अदालत ने उसे बीस-बीस हजार के दो निजी मुचलकों पर जमानत की सुविधा प्रदान की है।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। वासुदेव तुरी की ओर से अधिवक्ता सोनाली भट्टाचार्य ने बहस की। हर्मेंद्र पासवान की हत्या वर्ष 2023 में हुई थी। जिसके बाद उसके परिजनों ने धनबाद के जोड़ा पोखर थाना में कांड संख्या 29/2023 दर्ज करवायी थी।