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पूर्व सीएम हेमंत से तीन दिन और राज उगलवायेगी ईडी

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पूर्व सीएम हेमंत से तीन दिन और राज उगलवायेगी ईडी
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पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट ने 3 दिन की ईडी रिमांड में भेजा

टीम एबीएन, रांची। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए के विशेष जज राजीव रंजन ने 3 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कोर्ट से हेमंत सोरेन की 4 दिन की रिमांड की मांग की थी। 

हेमंत सोरेन के वकील ने उनको और ईडी रिमांड देने का कोर्ट में विरोध किया। कहा कि हेमंत सोरेन से जितनी पूछताछ होनी थी, 10 दिन में हो चुकी है। उनसे और पूछताछ की जरूरत नहीं है। लेकिन, विशेष जज ने झारखंड के पूर्व सीएम को तीन दिन की ईडी रिमांड में भेजने का आदेश सुना दिया। 

जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए थे हेमंत सोरेन 

जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ईडी की विशेष अदालत ने दो बार ईडी को उनकी रिमांड सौंपी थी। दोनों बार हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी को 5-5 दिन का समय दिया गया था। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात को सात से आठ घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। आखिरी बार उन्हें 7 फरवरी को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की हिरासत में भेज दिया था। 

सुप्रीम कोर्ट का हेमंत की याचिका पर सुनवाई से इंकार 

हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी। बाद में वह सुप्रीम कोर्ट चले गए और हाईकोर्ट में अपील दायर की कि वह अपना केस वापस लेना चाहते है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया और उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। 

अमेंडमेंट पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने मांगा समय 

चूंकि हेमंत सोरेन के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इस याचिका की जानकारी नहीं दी थी, हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी पक्ष को जानकारी दिए बगैर याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती। इसके बाद हेमंत सोरेन के वकील की ओर से ईडी को इस केस की जानकारी दी गई। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 9 फरवरी तक का समय दिया था। 

हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई 27 को 

हाईकोर्ट में 12 फरवरी को ही उनकी क्रिमिनट रिट पिटीशन पर सुनवाई हुई। ईडी के वकील ने एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि अमेंडमेंट पर जवाब देने के लिए उसे समय दिया जाए। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने अंतिम सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी।

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