- ईपीएफओ का बड़ा अपडेट, अब आधार कार्ड नहीं होगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ
एबीएन सेंट्रल डेस्क। अगर आप नौकरीपेशा में हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है। क्योंकि भविष्य निधि संगठन यानि ईपीएफओ ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें ईपीएफओ ने अब आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मानने से इनकार कर दिया है।
साथ ही वैलिड प्रूफ का नाम जोड़ते हुए सर्कुलर भी जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब आधार सिर्फ आईडेंटिफिकेशन टूर के रूप में ही एक्सेप्ट किया जायेगा। ईपीएफओ के इस बड़े बदलाव से शुरूआत में लोगों को परेशानी आना लाजमी है। क्योंकि अभी तक बर्थ ऑफ प्रूफ के लिए आधार को ही वैलिड माना गया था।
जारी हुआ सर्कुलर
इस सर्कुलर के अनुसार ईपीएफओ से संबंधित कामकाज के दौरान जन्मतिथि या डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करने के लिए अब आधार कार्ड को वैलिड प्रूफ नहीं माना जायेगा। साथ ही डेट ऑफ प्रूफ की लिस्ट से आधार को हटाया जा रहा है।
अभी तक जिसे कई लाभार्थियों द्वारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जा रहा था। अब आधार को सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल के रूप में ही मान्य किया जायेगा, न कि बर्थ प्रूफ। इसके लिए एक सर्कुलर 22 दिसंबर, 2023 को ही जारी कर दिया गया था।
जिसमें साफ कहा गया था कि आने वाले दिनों में ईपीएफओ डेट ऑफ प्रूफ की लिस्ट से आधार कार्ड को बाहर करने वाला है। इसे सिर्फ आइडेंटिफिकेशन टूल के रूप में ही मान्य किया जायेगा। हाल ही में एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आधार को डेट ऑफ प्रूफ की लिस्ट से हटा ही दिया गया है। साथ ही वैलिड डॅाक्यूमेंट्स की लिस्ट भी जारी की गयी है।
अब ये डॅाक्यूमेंट्स होंगे डेट ऑफ प्रूफ के लिए मान्य
किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या एसएलसी /स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी सर्टिफिकेट जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो।
ये होंगे मान्य
- सर्विस रिकॉर्ड बेस्ड सर्टिफिकेट
- पैन कार्ड
- केंद्रीय/राज्य पेंशन पेमेंट ऑर्डर
- सरकार द्वारा जारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट
- सरकारी पेंशन
- सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल
- सर्टिफिकेट