झारखंड में दिवाली की रात 2 घंटे तक ही जला सकते हैं पटाखे, जेएसपीसीबी का आदेश
टीम एबीएन, रांची। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) के एक अधिकारी ने बताया कि दिवाली की रात पटाखे जलाने की इच्छा रखने वाले लोग रविवार रात 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे के लिए ऐसा कर सकते हैं।
जेएसपीसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि इसी तरह की अनुमति गुरु पर्व, छठ, क्रिसमस और नव वर्ष पर दी जायेगी, लेकिन अवधि अलग हो सकती है। जेएसपीसीबी के सदस्य सचिव वाई के दास ने कहा कि गुरुपर्व पर इच्छुक लोग रात आठ बजे से 10 बजे तक पटाखे जला सकते हैं।
वहीं, छठ पर यह अवधि सुबह छह बजे से आठ बजे तक और क्रिसमस तथा नये साल पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक होगी। श्री दास ने कहा कि झारखंड के सभी जिलों के शहरी इलाकों में हवा की गुणवत्ता अच्छी से लेकर संतोषजनक श्रेणी में है।
उन्होंने कहा कि सभी जिलों में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है। जेएसपीसीबी ने अपने आदेश में कहा कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।