टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर कार्रवाई की है।
- जीतराय मुर्मू, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-283/20), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पांडू, पलामू के विरूद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया है।
- विनय कुमार, झा0प्र0से0 (द्वितीय सीमित बैच), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू के विरूद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 के अंतर्गत निंद्न का दंड अधिरोपित किया है
- अमर जॉन आईन्द, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-253/20), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, चंदवा के विरूद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14 के तहत असंच्यात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया है।
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी किया है।