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अबोध से दुष्कर्म करने वाले 55 वर्षीय फूफा को उम्र कैद

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अबोध से दुष्कर्म करने वाले 55 वर्षीय फूफा को उम्र कैद
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  • आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया
  • महज तीन साल के अंदर पीड़ित परिवार को मिला न्याय
  • परिजनों ने कहा कि न्याय व्यवस्था पर हमारी पूरी आस्था

टीम एबीएन, लोहरदगा। सात साल की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले फूफा को लोहरदगा पॉस्को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाया है। न्यायालय ने अभियुक्त पर आर्थिक दंड भी लगाया है। न्यायालय का फैसला आने पर पीड़ित परिवार के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मेरी बच्ची को न्याय मिला है। 

परिजनों को न्याय मिला है। समाज का विश्वास बढ़ा है। महज तीन साल के अंदर न्यायालय ने मामले का त्वरित निष्पादन कर न्याय व्यवस्था पर तमाम लोगों के विश्वास को बढ़ा दिया है।

लोहरदगा सिविल कोर्ट परिसर स्थित स्पेशल पॉक्सो न्यायालाय, एडीजे-वन अखिलेश कुमार तिवारी ने सोमवार को स्पेशल पॉक्सो नंबर- 40/2020 और महिला थाना काण्ड संख्या 16/2020 के अभियुक्त 55 वर्षीय विनोद उरांव पिता स्व सोमा उरांव, बांडी बगडू, थाना बगडू, जिला लोहरदगा को धारा छह पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन का सजा सुनायी है। साथ में 25000/ रुपये की आर्थिक दंड भी सुनाया।

मामला 22 मई 2020 को सात वर्षीय नाबालिक बच्ची को खेलने के बहाने सुनसान टोंगरी की ओर ले जाकर अबोध के साथ कुकर्म कर रहा था। उसी दौरान बच्ची की ढूंढते हुए उसके परिजन मौके पर आ गए। वहां पहुंचे परिजनों ने घटना को अपने आखों से देख लिया। अभियुक्त पीड़िता का रिश्ते में फूफा लगता है। फिलहाल अभियुक्त लोहरदगा मंडल कारा में ही बंद है।

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