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त्रिकुट रोप-वे हादसा : हाई कोर्ट ने 16 मई तक सरकार से मांगा जवाब

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त्रिकुट रोप-वे हादसा : हाई कोर्ट ने 16 मई तक सरकार से मांगा जवाब
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टीम एबीएन, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मंगलवार को त्रिकुट रोप-वे हादसे पर लिये गये स्वतः संज्ञान से जनहित याचिका में तब्दील मामले की सुनवाई हुई। 

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। कोर्ट ने सरकार को 16 मई तक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। हाई कोर्ट की ओर से नियुक्त अमेकस क्यूरी (न्याय मित्र) कुमार वैभव भी अदालत में मौजूद थे। पिछले साल दस अप्रैल को देवघर के त्रिकूट पहाड़ के रोप-वे पर हुए हादसे पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने स्वत: संज्ञान लिया था।

झारखंड हाई कोर्ट इस मामले को स्वतः संज्ञान से जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई कर रहा है। हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा था।

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