टीम एबीएन, रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने राजेंद्र इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंस (रिम्स) की बदहाली और आउटसोर्सिंग के जरिये कर्मियों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स पर दस हजार का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने रिम्स की ओर से जवाब दाखिल करने में बार-बार की जा रही देर पर नाराजगी जाहिर करते हुए जुमार्ना लगाया।
हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। रिम्स की बदहाली को लेकर दायर कई जनहित याचिकाओं पर हाइकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है।