ईडी कोर्ट से लगा जोरदार झटका
टीम एबीएन, रांची। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन पर ईडी की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पिटीशन को खारिज कर दिया है। डिस्चार्ज याचिका के खारिज होने से पूजा सिंघल को बड़ा झटका लगा है। अब अदालत पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप गठन (चार्ज फ्रेम) की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने मनरेगा घोटाला मामले में पूजा सिंगल और ईडी के पक्ष को सुना था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूजा सिंघल की तरफ से अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी और विक्रांत सिन्हा ने रखा था। वहीं ईडी के तरफ से अधिवक्ता आतिश कुमार ने दलीलें पेश की थी।