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रिम्स में हड़ताल से 28 लोगों की मौत पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त

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रिम्स में हड़ताल से 28 लोगों की मौत पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त
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टीम एबीएन, रांची। रिम्स में जून, 2028 में नर्सों और डाक्टरों की हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की मौत मामले पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। इस मामले में राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से और समय देने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

रिम्स में एक जून, 2018 को एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने बवाल किया। उसके बाद जूनियर डॉक्टर और नर्सें हड़ताल पर चली गयी। हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की मौत हो गयी। इन मौतों की जांच के लिए कमेटी गठित करने एवं इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई किये जाने की मांग को लेकर झारखंड छात्र संघ की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस पर आज आंशिक सुनवाई हुई।

मामले में राज्य सरकार एवं रिम्स प्रबंधन की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका, जिस पर इनकी ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गयी। कोर्ट ने इन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान करते हुए अगली तिथि निर्धारित की।

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