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आजम खान के खिलाफ आपराधिक मामलों को यूपी के बाहर स्थानांतरित नहीं करेगा सुप्रीमकोर्ट

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आजम खान के खिलाफ आपराधिक मामलों को यूपी के बाहर स्थानांतरित नहीं करेगा सुप्रीमकोर्ट
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एबीएन सेंट्रल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की एक विशेष अदालत में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को कथित उत्पीड़न के आधार पर उत्तर प्रदेश के बाहर स्थानांतरित करने से बुधवार को इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसए नज़ीर और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि खान के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने के लिए अधिक ठोस कारणों की जरूरत है। 

खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनके हवाले से कहा कि मुझे राज्य में न्याय नहीं मिलेगा। मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है...यह न्यायाधीश के बारे में नहीं... यह राज्य के बारे में है। राज्य में कहीं भी स्थिति ऐसी ही रहेगी। पीठ ने कहा कि हमें कोई मामला स्थानांतरित करने के लिए और ठोस कारण चाहिए होते हैं। बहरहाल, हम आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की अनुमति देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने रामपुर में एक विशेष सुनवाई अदालत में उनके खिलाफ चल रहे कई आपराधिक मामलों को उत्तर प्रदेश के बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। 

खान को हाल ही में आपत्तिजनक भाषण से संबंधित एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था और राज्य विधानसभा में एक विधायक के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

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