टीम एबीएन, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मंगलवार को छठी जेपीएससी में रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के मेरिट को कंसीडर करते हुए उनका कैडर आवंटन अनारक्षित श्रेणी में किए जाने से संबंधित चंदन कुमार और गौतम कुमार की अपील याचिका की सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।
हाई कोर्ट की एकल पीठ ने जून 2021 में जेपीएससी द्वारा रिजर्व कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर उनका कैडर आवंटन अनारक्षित श्रेणी में किए जाने को सही ठहराया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनका कैडर आवंटन उन्हीं की रिजर्व कैटेगरी में होना चाहिए था।
याचिकाकर्ता ने एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रार्थी को बताने को कहा है कि कैसे उनका कैडर आवंटन अनारक्षित श्रेणी में किया जाना अनुचित है। जेपीएससी ने बताया कि नियम के अनुसार ही उनका कैडर आवंटन अनारक्षित श्रेणी में किया गया है।