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रामगढ़ : आर्म्स एक्ट समेत सात धाराओं ने करायी ममता देवी की विधानसभा सदस्यता रद

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रामगढ़ : आर्म्स एक्ट समेत सात धाराओं ने करायी ममता देवी की विधानसभा सदस्यता रद
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टीम एबीएन, रामगढ़/रांची। कांग्रेस की रामगढ़ विधायक ममता देवी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गयी। स्पीकर रबीन्द्र नाथ महतो ने अदालत के फैसले के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो ने सोमवार को अयोग्यता आदेश जारी कर दी।

जानकारी के अनुसार गोला गोलीकांड मामले में 13 दिसंबर को हजारीबाग जिला अदालत ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा ममता देवी को सुनाई थी। स्पीकर ने न्यायालय के आदेश की तिथि से उनकी सदस्यता को रद्द करने का आदेश जारी किया है। अब रामगढ़ सीट खाली हो गई है। वह कांग्रेस के सिंबल पर विधायक चुनी गई थीं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत वह सजा की अवधि समाप्त होने के बाद छह साल की अवधि के लिए कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाती है। अब चुनाव आयोग छह महीने के भीतर उपचुनाव कराने की अधिसूचना जारी करेगा।

उल्लेखनीय है कि विशेष रूप से अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश -4 पवन कुमार की अदालत ने स्थानीय फायरब्रांड नेता राजीव जायसवाल के साथ अंतर्देशीय बिजली संयंत्र फायरिंग मामले में उसे दोषी ठहराया था। उन्हें आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 332, 326 और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था।

अगस्त 2016 में गोला में पावर प्लांट कंपनी के मुख्य गेट पर ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जिसमें चार लोग मारे गए थे। तत्कालीन बीडीओ दिनेश प्रसाद सूरी की शिकायत पर ममता और जायसवाल सहित कई अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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