- दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी गयी थी
- जिला जज द्वितीय की अदालत ने सुनायी सजा
- विवाह के बाद अपाची बाइक और एक लाख अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर कर रहे थे प्रताड़ित
- वर्ष 2019 में मृतका की हुई थी शादी
टीम एबीएन, कोडरमा। दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने सतगावां थाना क्षेत्र अंतर्गत पूतोडीह, ऊपर टोला निवासी और मृतका कविता कुमारी के पति वरुण कुमार पिता लालमणि प्रसाद यादव और सास सरिता देवी पति लालमणि प्रसाद यादव धारा 304इ/34 में दोषी पाते हुए बुधवार को 12-12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
बताते चलें कि सतगावां थाना क्षेत्र अंतर्गत गाजेडीह निवासी और मृतका कविता कुमारी के भाई निरंजन कुमार पिता सुरेंद्र प्रसाद यादव ने सतगावां थाना कांड संख्या 61/21 में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था, दर्ज मामले में उसने कहा था कि उसकी बहन कविता कुमारी का विवाह वर्ष 2019 में पूतोडीह सतगावां निवासी वरुण कुमार पिता लालमणि प्रसाद यादव के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुआ था, विवाह के समय मैं अपने बहनोई को उपहार स्वरूप 3 लाख 51 हजार नगद, लगभग दो लाख का जेवर और फ्रिज, कूलर, टीवी, गोदरेज, पलंग व अन्य सामान दिया था।
शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीकठाक रहा, उसके बाद मेरी बहन को उसके ससुराल वाले ससुर लालमणि प्रसाद यादव, सास सरिता देवी और बहनोई वरुण कुमार तीनों मिलकर मेरी बहन पर दबाव बनाते हुए एक लाख अतिरिक्त दहेज और अपाची बाइक की मांग करने लगे। इसकी सूचना मेरी बहन ने फोन पर दी, जिसके बाद मैं और मेरे पिता बहन के ससुराल गए और गरीबी का हवाला देते हुए अतिरिक्त दहेज देने से असमर्थ होने की बात कही, जिसके बाद मेरी बहन को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बराबर प्रताड़ित किया जाने लगा।