- खत्म होगी विधायकी, राज्य में पांचवां उपचुनाव जल्द होने की उम्मीद
टीम एबीएन, रामगढ़। गोला गोलीकांड की दोषी कांग्रेस विधायक ममता देवी सहित 13 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई विधायक ममता देवी समेत सभी दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया। हजारीबाग के एमपी एमएलए कोर्ट में सजा का फैसला हुआ। दिनभर हजारीबाग कोर्ट परिसर में गहमागहमी का माहौल देखने को मिला विधायक ममता देवी के परिजन बच्चे सहित कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
कोर्ट की पूरी कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सभी को सजा सुनाई गई। रामगढ़ विधानसभा की विधायक ममता देवी को अलग-अलग धाराओं में 5 साल की सजा हुई। ममता देवी को धारा 148 में दो साल, 332 में दो साल, 333 में दो साल और 307 में पांच साल मिली है। जिसके कारण उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। विधायक ममता देवी को सजा के बाद कार्यकर्ता काफी दुखी दिख रहे थे। विधायक के समर्थक और परिजन कोर्ट पहुंचे थे। परिजन ममता देवी के दूधमुहे बच्चे के साथ कोर्ट पहुंचे थे। इसे देखकर सभी की आंखें नम हो रही थी।