टीम एबीएन, रांची। एंटी करप्शन ब्यूरो की विशेष अदालत ने एक्साइज विभाग के दारोगा विश्वनाथ राम को 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर कुल एक लाख तीस हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया है।
एक्साइज विभाग के दारोगा विश्वनाथ राम को गुरुवार को एसीबी की विशेष कोर्ट ने दोषी करार दिया। इसी केस के सह आरोपी उत्पाद विभाग के सिपाही रामलखन राय को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। 25 मार्च 2014 को कचहरी चौक स्थित एक चाय की दुकान से दोनों आरोपियों को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से एक दिन पूर्व शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार ने घूस की मांग को लेकर एसीबी के एसपी से शिकायत की थी।