टीम एबीएन, लोहरदगा। व्यवहार न्यायालय में बुधवार को एडीजी 1 अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत में पोक्सो एक्ट के दो अलग-अलग आरोपियों को सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है। पहला मामला महिला थाने में 10 /2019 को दर्ज कराया गया था जिसका कांड संख्या 112/ 2019 है।
मामले में गौस नगर निवासी रहमान अंसारी को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 20 साल की सजा और 20,000 रुपया जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरा मामला सदर थाने में कांड संख्या 43/ 21 के तहत दर्ज कराया गया था। मामले में सदर थाना क्षेत्र के अरकोसा निवासी सुनील भगत को मामले का दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा व 25,000 रुपया जुर्माना लगाया गया है।