टीम एबीएन, रांची। ईडी के द्वारा गिरफ्तार किये गये सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। 22 नवंबर को ईडी की विशेष अदालत में पंकज मिश्रा के जमानत पर सुनवाई हुई थी जिसके बाद अदालत ने फैसला 26 नवंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
अदालत में ईडी ने पंकज मिश्रा की जमानत का विरोध किया था। ईडी ने तर्क दिया है कि अगर पंकज मिश्रा को जमानत मिलती है वह बाहर निकल कर ईडी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। गौरतलब है कि अवैध खनन के जरिए 1000 करोड़ की कमाई के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था, पिछले 130 (19 जुलाई) दिनों से पंकज मिश्रा न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी ने यह भी बताया है कि पंकज मिश्रा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर साहिबगंज में कई जगहों पर स्टोन क्रशर चिप्स, बोल्डर का कारोबार कराते थे। साहिबगंज और उसके आसपास के कई साइटों पर क्रशर प्लांट भी लगाये गये थे। ईडी ने अदालत को यह भी जानकारी दी है कि अब तक पंकज मिश्रा की 42 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है।