- अदालत ने 1 लाख जुर्माने की रकम पीड़ित को दिये जाने का दिया आदेश
- अदालत के आदेश के बाद 4 साल पहले पुलिस ने दर्ज की थी रिपोर्ट
एबीएन सेंट्रल डेस्क। जिला अदालत ने 13 साल की बच्ची के रेपिस्ट मकसूद को 20 साल के कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को बतौर प्रतिकार जुर्माने से मिलने वाली 1 लाख की धनराशि देने का आदेश दिया है।
पश्चिम शरीरा में 4 साल पहले हुए रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस की फटकार के बाद दर्ज किया था। पीड़ित व उसकी मां ने इंसाफ पाने के लिए कई दिनों तक पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद अदालत से गुहार लगायी थी।