रांची : हेमंत सरकार ने झारखंड के स्नातक स्तरीय कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा नियमावली में बड़े बदलाव का एलान किया है। अब इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को झारखंड के ही किसी संस्थान से मैट्रिक-इंटर की परीक्षा पास करने को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने 12 अगस्त को झारखंड गजट संख्या 418 के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2021 को जारी कर दिया है। नियमावली में यह महत्वपूर्ण बात है कि अब इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की स्नातक डिग्री आवेदन की अंतिम तिथि तक क्लीयर हो जाना अनिवार्य कर दिया गया है। एपीयरिंग ग्रेजुएट इसमें भाग नहीं ले सकते।