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पंचायत चुनाव में शराब बांटने वाले उम्मीदवारों पर होगी कार्रवाई

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पंचायत चुनाव में शराब बांटने वाले उम्मीदवारों पर होगी कार्रवाई
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टीम एबीएन, मेदिनीनगर, पलामू। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 की अधिसूचना जारी होने एवं जिला निर्वाचन पदधिकारी द्वारा सूचना प्रकाशन के बाद से निर्वाचन प्रक्रिया में तेजी आई है। एक ओर जहां प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। वहीं प्रथम एवं द्वितीय चरण के मतदान के लिए अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। निर्वाचन कार्य में जोर आजमाइस कर रहे अभ्यर्थियों द्वारा अपने पक्ष में मतदान करने का प्रयास किया जायेगा, लेकिन अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहकर ही चुनाव-प्रचार या कोई अन्य गतिविधि एवं कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर अभ्यर्थी कार्रवाई के घेरे में आएंगे। निर्वाचन कार्य के दौरान अभ्यर्थी या उनके कार्यकतार्ओं द्वारा शराब के वितरण पर कार्रवाई हो सकती है। मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तथा उसके अगले दिन सुबह 7 बजे तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झंडा, बैनर आदि लागने का कार्य भवन मालिक की लिखित अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकतार्ओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। दीवार पर पेंट करने पर होगी कानूनी कार्रवाई : किसी भवन, अहाते या दीवार पर चुनाव प्रचार हेतु नारे लिखना, चुनाव चिन्ह पेन्ट करना या पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा। मकान मालिक की लिखित सहमति लेने के बाद भी ऐसा नहीं किया जा सकेगा। निजी भवन पर झंडा, बैनर आदि लगाने के निमित मकान मालिक की सहमति हेतु कोई भी अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता या उसका समर्थक किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा और न ही डराया या धमकाया जायेगा। डराने-धमकाने संबंधी सूचना मिलने या मामला संज्ञान में आने पर निवार्ची पदाधिकारी द्वारा उस अभ्यर्थी के विरूद्ध सम्यक् रूप से कानूनी कार्रवाई की जायेगी। सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करें चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार : कोई अभ्यर्थी या उसका समर्थक किसी सार्वजनिक स्थल, भवन, दीवार, खंभे, वृक्ष आदि पर किसी भी प्रकार का झंडा, बैनर, पोस्टर नहीं लगायेंगे। साथ ही चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार नारे, चिन्ह आदि नहीं लिखेंगे। इस प्रकार का मामला प्रकाश में आने पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उस अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत त्वरित कार्रवाई की जायेगी। किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाये गये झंडे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए। 
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