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झारखण्ड में पंचायत चुनाव की अधिसूचना इसी सप्ताह

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झारखण्ड में पंचायत चुनाव की अधिसूचना इसी सप्ताह
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टीम एबीएन, रांची। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि झारखंड पंचायत चुनाव 2022 की अधिसूचना इसी सप्ताह जारी कर दी जायेगी। इस संबंध में तमाम तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर स्तर पर झारखंड सरकार ने चुनाव कराने की तैयारी कर ली है। मंत्री आलमगीर आलम ने यह जानकारी मंगलवार को नयी दिल्ली में आयोजित कांग्रेस नेताओं की बैठक में दी। कांग्रेस आलाकमान के बुलावे पर झारखंड के सभी मंत्री और वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे थे। बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने अपने मंत्री को झारखंड में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने की नसीहत दी। चुनाव में हो रही देरी पर उन्होंने नाराजगी जतायी। इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि इसी सप्ताह पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। झारखंड में भी पुरानी पेंशन पर मंथन जारी : बैठक में मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड प्रभारी को यह भी बताया कि राजस्थान की तरह झारखंड में भी पुराना पेंशन स्कीम लागू करने की सलाह हेमंत सोरेन सरकार को दी गयी है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। इस दिशा में मंथन जारी है। शीघ्र ही किसी ठोस नतीजे पर सरकार पहुंच जायेगी। प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बनाने का दिया निर्देश : मालूम हो कि कांग्रेस की इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी के सभी प्रमुख नेता और जिलों के अध्यक्ष भी मौजूद थे। इस बैठक को इसलिए भी महत्वपर्ण माना जा रहा कि आने वाले दिनों में झारखंड में पंचायत चुनाव के अलावा वर्ष 2024 में लोकसभा और चंद दिनों बाद राज्यसभा चुनाव का सामना करना है। यही नहीं पार्टी के भीतर चल रही गुटबंदियों को भी खत्म करने की कवायद के रूप में इस बैठक को देखा जा रहा है। श्री पांडेय ने बैठक संगठन को धारदार और मजबूत बनाने की सलाह दी। चुनाव में जनता से किये गये वादों को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया। अपने नेताओं को संगठित होकर जनता के बीच काम करने को कहा। नहीं होगा नोटा का विकल्प : झारखंड पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कई तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं। इसबार चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होगा। वहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराने की तैयारी है। प्रत्याशियों का शुल्क भी तय कर दिया गया है। झारखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होगा। मतदाताओं को किसी न किसी उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से वोट देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर को लेकर उपायुक्तों को दिये निर्देश में इसका उल्लेख किया है। आयोग ने विभिन्न पदों के चुनाव में इस्तेमाल होनेवाले बैलेट पेपर का रंग तथा उसमें उम्मीदवारों के नामों आदि के मुद्रण का भी निर्धारण कर दिया है। जारी दिशानिर्देश में नामांकन की जगह तथा नामांकन शुल्क भी निर्धारित कर दिये हैं, जो 50 से 500 रुपये के बीच हैं।
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