जांच में नहीं मिला एनालॉग अथवा स्टार्च मिश्रित पनीर, दो प्रतिष्ठानों से पनीर के नमूने संग्रहित
एबीएन न्यूज नेटवर्क, कोडरमा। विभागीय निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा बागीटांड़ क्षेत्र स्थित विभिन्न होटल एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्रतिष्ठानों में बेचे एवं उपयोग किये जा रहे खाद्य पदार्थों की जांच की गयी। विभागीय आदेश के आलोक में विशेष रूप से पनीर की गुणवत्ता की जांच की गयी।
निरीक्षण के क्रम में पंजाबी ढाबा, राजगीर होटल, कोडरमा इन, सुरेश होटल, ग्रीन चिल्ली, अंकित स्टोर, शिवम् स्वीट्स सहित अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गयी। जांच के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में एनालॉग पनीर अथवा स्टार्च मिश्रित पनीर की पुष्टि नहीं हुई। वहीं, गुणवत्ता की विस्तृत जांच हेतु पंजाबी ढाबा एवं सुरेश होटल से पनीर के नमूने संग्रहित किये गये।
निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सुरेश होटल को आवश्यक सुधार हेतु नोटिस जारी किया गया। सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया गया कि पैकेज्ड एवं डिब्बाबंद खाद्य सामग्री की खरीद एवं बिक्री से पूर्व उस पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि, यूज-बाय/ एक्सपायरी तिथि तथा निर्माता का पूर्ण पता अंकित होना सुनिश्चित करें।
इन मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों को खाद्य पदार्थों में केवल निर्धारित एवं अनुमन्य मात्रा में फूड कलर का उपयोग करने तथा किसी भी परिस्थिति में मिलावटी मिठाई एवं अन्य मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया गया।
खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों में समुचित साफ-सफाई, स्वच्छता एवं हाइजीन संबंधी मानकों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री की बिक्री सुनिश्चित करने को कहा गया। फूड स्टॉल, कार्ट एवं ठेला संचालकों को अपना फूड लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का भी सख्त निर्देश दिया गया।
सभी खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों में रखी एक्सपायरी, बासी अथवा सड़ी-गली खाद्य सामग्री को तत्काल हटाकर नष्ट करने का निर्देश दिया गया। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा एवं फूड स्टॉल संचालकों को पनीर, खोआ, मिठाई सहित अन्य खाद्य सामग्री केवल विश्वसनीय एवं एफएसएसएआई लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त प्रतिष्ठानों से ही खरीदने तथा खरीदारी के समय पक्का बिल प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।
जिन खाद्य कारोबारियों ने अब तक फूड लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द नजदीकी प्रज्ञा केंद्र अथवा सदर अस्पताल, कोडरमा स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय के माध्यम से आवेदन करने का निर्देश दिया गया। अगली जांच में बिना वैध लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित करने की कार्रवाई की जायेगी।
साथ ही, गलत अथवा भ्रामक जानकारी देकर फूड लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन के निलंबन सहित अर्थदंड अधिरोपित करने की कार्रवाई की जायेगी। उक्त जांच टीम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, कोडरमा-1 अभिषेक आनंद एवं खाद्य सुरक्षा कार्यालय के डाटा एंट्री आॅपरेटर धर्म प्रसाद शामिल थे।