झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के। रवि कुमार ने कहा है कि पदाधिकारी राज्य में 15 जून तक मतदाताओं का विगत गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से मैपिंग का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। मैप्ड मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सामान्यतया किसी प्रकार के अन्य दस्तावेज नहीं समर्पित करने होंगे।
यदि मतदाता अनमैप्ड है, तो उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची से नहीं कटेगा, ऐसे मतदाताओं को एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ईआरओ द्वारा नोटिस मिलने के उपरांत, उन्हें जन्म तिथि के अनुसार स्वयं/माता अथवा पिता/माता व पिता दोनों/ ग्रैंड पैरेंट्स से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे एवं इआररो द्वारा दावा/आपत्ति का निस्तारण करते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जायेगा।