झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर रांची में निषेधाज्ञा लागू
टीम एबीएन, रांची। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के लिए रांची जिला प्रशासन ने विधानसभा (नया भवन) के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 5 दिसंबर सुबह 8 बजे से 11 दिसंबर रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दायरे से झारखंड हाईकोर्ट को बाहर रखा गया है।
क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित
- प्रशासन की ओर से जारी निषेधाज्ञा के तहत 5 या उससे ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे (सरकारी काम और शवयात्रा को छोड़कर)
किसी तरह के हथियार जैसे—बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित है (सरकारी कर्मियों को छोड़कर) - लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे हथियार लेकर चलने की मनाही (सरकारी कार्य में लगे लोगों को छोड़कर)
- धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा
- लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर भी रोक रहेगी (सरकारी काम को छोड़कर)
- 5 से 11 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलना है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
निषेधाज्ञा कितने दिनों तक?
- 5 दिसंबर सुबह 8 बजे से 11 दिसंबर रात 10 बजे तक