टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को आरोप मुक्त किया है वहीं कई अधिकारियों पर कार्रवाई की है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी किया है।
- मो0 अफताब आलम, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-238/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियातु, लातेहार को आरोप मुक्त किया है
- संजय पी0एम0 कुजूर, झा0प्र0से0(को0 क्र0-782/03), तत्का0 अधीक्षक, मंडल कारा, गुमला को इस तरह के संवेदनशील मामले में सतर्क रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।
- नीत निखिल सुरीन, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-130/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ईटकी, रांची के विरूद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 के तहत असंच्यात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया है।
- खाखा सुशील कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-344/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 के तहत निंदन का दण्ड अधिरोपित किया है।