प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का फरमान: दीवाली में सिर्फ 2 घंटे ही करें आतिशबाजी, नहीं तो कार्रवाई
टीम एबीएन, रांची। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीवाली में सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी करने की छूट दी है। इसका आदेश भी जारी कर दिया है। बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि दीवाली के लिए रात्रि के आठ बजे से रात्रि के 10 बजे तक ही आतिशबाजी करें।
आदेश में यह भी कहा है कि राज्य के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर इस वर्ष अच्छी या संतोषप्रद श्रेणी में आते हैं, वहां अन्य वैसे पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी, जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसीबल (ए) से कम हो।
जो भी व्यक्ति उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाये जायेंगे, उन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के सुसंगत अधिनियमों के तहत एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।