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अब डीजल जेनरेटर सेंटों के लिए नये नियम जारी

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अब डीजल जेनरेटर सेंटों के लिए नये नियम जारी
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डीजल जनरेटर सेटों के लिए नये नियम: 70 फीसदी कम करें हाइड्रो कार्बन का उत्सर्जन नहीं तो होगी कार्रवाई 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डीजल पावर जनरेटिंग सेट इंजनों के लिए नया नियम जारी किया है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण की सुरक्षा करना है। नये नियम के मुताबिक, 800 किलोवाट या 1000 केवीए के ऊपर के डीजल पावर जनरेटिंग सेट इंजनों के लिए, कार्बन मोनोआक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में न्यूनतम 70% कमी की जाये। साथ ही इसका जांच भी किया जाये। इस आदेश को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी अनुपालन करने को कहा है।  

क्या किये गये हैं प्रावधान 

  • 125 केवीए और उससे अधिक क्षमता के डीजी सेट संचालित करने वाले सभी उद्योगों और प्रतिष्ठानों को पहले निर्मित और स्थापित इंजन/ जनरेटिंग सेट जो स्टेज-आई और/ या स्टेज- आईआई उत्सर्जन सीमाओं का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण और उपकरण के साथ क्षमता के सभी परिचालन डीजी सेटों को रेट्रोफिट करना होगा। 
  • 800 किलोवाट तक के डीजल पावर जनरेटिंग सेट इंजनों के लिए, उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण को सीपीसीबी प्रणाली और रेट्रो-फिट उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों के उत्सर्जन अनुपालन परीक्षण की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। 
  • 800 किलोवाट से अधिक के डीजल पावर जनरेटिंग सेट इंजनों के लिए, कार्बन मोनोआक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में न्यूनतम 70% कमी के लिए उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण का परीक्षण किया जाना चाहिए। 

नियमों का अनुपालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई 

यह आदेश अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छह महीने के भीतर पालन किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।  

नियमों की फैक्ट फाइल 

  • 125 केवीए और उससे अधिक क्षमता के डीजी सेट संचालित करने वाले सभी उद्योगों और प्रतिष्ठानों को उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण और उपकरण के साथ क्षमता के सभी परिचालन डीजी सेटों को रेट्रोफिट करना होगा।
  • उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण का परीक्षण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध और मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा आइएसओ- 8178-5 (रेसीप्रोकेटिंग इंटरनल कंबशन इंजन-एग्जॉस्ट) रेटिंग के आधार पर किया जाना चाहिए।
  • 41 केवीए और उससे अधिक क्षमता के डीजी सेटों का संचालन करने वाले उद्योगों या प्रतिष्ठानों को नए गैस-आधारित जनरेटर लगाकर या आंशिक गैस उपयोग के लिए मौजूदा डीजी सेटों की रेट्रोफिटिंग करके गैस-आधारित जनरेटरों पर स्विच करने को कहा गया है।
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