टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को आरोप मुक्त किया है वही एक अधिकारी के विरुद्ध दो वेतन वृद्धि का दण्ड अधिरोपित किया है।
- नीत निखिल सुरीन, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-138/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लेस्लीगंज, पलामू को आरोप मुक्त किया जाता है।
- गोपी उरांव, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-130/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डर, राँची द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया है।