टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
- संजय पीएम कुजूर, झा0प्र0से0 (को0 क्र0-782/03), तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सचेष्टापूर्वक कार्यों का निष्पादन करने हेतु चेतावनी संसूचित किया जाता है।
- महेश्वर महतो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-111/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाण्डू, पलामू को आरोप मुक्त किया जाता है।
- रूपेश कुमार, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-334/20), सम्प्रति-निलंबित, मुख्यालय-प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के तहत विभागीय कार्रवाई संचालित किया जाता है।
- वेदवन्ती कुमारी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 354/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदनकियारी, बोकारो के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 के तहत निंदन का दंड अधिरोपित किया है।
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी किया है।