बाघ से बचाव और रेस्क्यू मामले में रांची प्रशासन अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार की ओर से आम लोगों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया
टीम एबीएन, रांची। रांची जिलान्तर्गत सिल्ली प्रखंड के मारदु पंचायत अंतर्गत कोचो गांव में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब मुरी ओपी क्षेत्र के निवासी पूरण चंद महतो के आवासीय परिसर में एक रॉयल बंगाल टाइगर (बाघ) के प्रवेश की सूचना प्राप्त हुई। जानकारी के अनुसार, बाघ परिसर के भीतर घुसने के बाद वहां लॉक हो गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा तत्काल रेस्क्यू आपरेशन प्रारंभ किया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है तथा बाघ को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करने की कार्रवाई की जा रही है। यह मामला अत्यंत तकनीकी, संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण है। बाघ की मौजूदगी के कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं जिज्ञासावश ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर इकट्ठा होने की संभावना भी बनी हुई है, जिससे रेस्क्यू आॅपरेशन में बाधा उत्पन्न हो सकती है एवं जन-धन की हानि का खतरा भी बना रह सकता है।
ऐसी विशेष परिस्थिति में जन-सुरक्षा एवं रेस्क्यू टीम के निर्बाध कार्य हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, रांची उत्कर्ष कुमार ने बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचो, मुरी ओ०पी० क्षेत्र में पूरण चंद महतो के आवासीय परिसर से 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की है।
जारी आदेशानुसार
- पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना पूर्णत: वर्जित रहेगा (सरकारी कार्य एवं शवयात्रा को छोड़कर)।
- किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
- आम नागरिकों द्वारा अस्त्र-शस्त्र (बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि) लेकर चलना वर्जित रहेगा।
- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि हरवे-हथियारों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
- किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन पूर्णत: निषिद्ध रहेगा।
- प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे संयम बरतें, अफवाहों से बचें एवं रेस्क्यू टीम का सहयोग करें, ताकि इस खतरनाक परिस्थिति का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके।