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पलामू जिले में शिक्षा का अधिकार कानून का सख्ती से अनुपालन करें निजी विद्यालय : उपायुक्त

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पलामू जिले में शिक्षा का अधिकार कानून का सख्ती से अनुपालन करें निजी विद्यालय : उपायुक्त
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  • कानून का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों की मान्यता रद्द करने संबंधी होगी कार्रवाई  
  • रिक्त सीटों पर आगामी 30 दिनों के अंदर नामांकन प्रक्रिया करायें पूर्ण 
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन करायें सुनिश्चित 
  • एआई बेस्ड प्रतियोगिता का होगा आयोजन 
  • उपायुक्त ने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन की प्रगति की समीक्षा की  

एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। उपायुक्त शशि रंजन जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के लिए गंभीर हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को जिले के निजी विद्यालयों में भी बेहतर शिक्षा ग्रहण कराने के लिए कड़ी पहल करने में जुटे हैं। उपायुक्त आज समाहरणालय सभागार में जिले के निजी विद्यालय प्रबंधन के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों में बच्चों का नामांकन की गहणता से समीक्षा की। 

उन्होंने निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षाओं में निर्धारित सीट, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत आवंटित सीट, स्कूल का नामांकन शुल्क संरचना, बस शुल्क, विद्यालय एवं बच्चों के परिवहन में लगे बसों में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क, स्कूल का यू-डायस, विद्यालय में सीसीटीवी का अधिष्ठापन आदि की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने प्रवेश कक्षाओं में बच्चों के नामांकन की प्रगति पर जिला शिक्षा अधीक्षक के प्रति कड़ी नाराजगी जतायी। साथ ही शिक्षा के अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने निजी विद्यालयों में बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराने का सख्त निर्देश दिया। 

उन्होंने शिक्षा के अधिकार कानून का सख्ती से अनुपालन नहीं करने वाले विद्यालय प्रबंधन को शो-कॉज करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत रिक्त सीटों पर आगामी 30 दिनों के अंदर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कराने का निर्देश दिया। साथ ही कानून का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों की मान्यता रद्द करने संबंधी कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया। 

उन्होंने बच्चों का नामांकन नहीं लेने या नामांकन में उदासीन रवैया अपनाने वालों के विरूद्ध जुर्माना लगाये जाने की कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। उन्होंने स्कूलों में सीसीटीवी का अधिष्ठापन का निदेश दिया। वहीं स्कूल बसों में फस्ट एड बॉक्स के साथ-साथ अन्य सुरक्षात्मक उपायों का प्रबंध करने का निर्देश दिया।  

उपायुक्त ने विद्यालयों में भी नशीले पदार्थो के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। वैसे विद्यालय जहां कक्षा 9, 10 एवं 11 की पढ़ाई होती हो, उसके निश्चित परिधि के अंदर किसी भी नशीले चीजों की बिक्री की शिकायत नहीं मिलने की बातें कही। विद्यालय के आसपास विद्यालय प्रबंधन का भी इसपर नजर रखने एवं इससे संबंधित प्रत्येक माह रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। 

वहीं विद्यालयों में एनिमिया टेस्ट कैंप आयोजित कराने का निर्देश दिया।  उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आगामी 15 दिनों के अंदर एआई बेस्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। यह प्रतियोगिता सभी के लिए रहेगा। इससे विद्यार्थियों में एआई बेस्ड लर्निंग आकलन किया जायेगा।

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