टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने प्रभात कुमार तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उपसमाहर्ता जामताड़ा के विरुद्ध निंदन का दंड अधिरोपित किया है।
क्या था आरोप
प्रभात कुमार को भूमि सुधार उपसमाहर्ता जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया गया था। परंतु श्री कुमार द्वारा उक्त पद पर योगदान समर्पित नहीं किया गया। श्री कुमार का उक्त आचरण उनकी अनुशासनहीनता स्वेच्छाचारिता एवं सरकारी आदेश की अवहेलना प्रमाणित हुई है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी किया है।