टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने अमित कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-304/20), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, श्रीबंशीधरनगर नगर पंचायत, गढ़वा के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया है।
मनोज कुमार, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-50/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, रांची के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(्र) के तहत निंदन का दंड अधिरोपित किया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी किया है।