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जमानत के बावजूद जेल में ही रहेंगे छवि रंजन

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जमानत के बावजूद जेल में ही रहेंगे छवि रंजन
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जमीन घोटाला

रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को मिली जमानत

झारखंड हाईकोर्ट से जमानत, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे 

टीम एबीएन, रांची। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को बुधवार को राहत मिल गयी। हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गयी है। चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुनाया। हालांकि वे जमानत मिलने के बाद भी एक अन्य केस में जेल में ही रहेंगे। चार मई 2023 को ईडी ने छवि रंजन को गिरफ्तार किया था। 

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने छवि रंजन की जमानत पर बुधवार को फैसला सुनाया। प्रार्थी छवि रंजन की ओर से जमानत याचिका दायर कर चेशायर होम रोड की जमीन के फजीर्वाड़े से जुड़े मामले में जमानत देने की मांग की थी। 

अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में इसीआइआर-5/ 2023 दर्ज किया है। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल, प्रेम प्रकाश सहित 10 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।

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