टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों पर असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी किया है।
मो शफीक आलम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, महेशपुर, पाकुड वर्तमान में जिला पंचायत राज पदाधिकारी बोकारो के विरूद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(्र५) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया है।
मनोज कुमार, झाप्रसे (कोटि क्रमांक-250/20), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमुआ, गिरिडीह के विरूद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया है।