टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने जीतेन्द्र कुमार देव, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 808/03), तत्कालीन अनुुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया है। इस सम्बंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी किया है।