टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने राकेश सहाय, तत्कालीन बीडीओ, बरवाडीह, लातेहार के विरूद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 के तहत निंदन का दंड अधिरोपित किया है।
राज्य सरकार ने मेरी मड़की, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-273/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अड़की, खूंटी को भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया है।